उत्तर प्रदेश सरकार ने दो बच्चों का नियम लागू किया है इस समय वह तीन भाई हैं तो वह सरकारी नोकरी मे फाम् भर सकते या नही इसका जवाव लेना है
2 बच्चे पैदा करने वालों को कम, लेकिन 2 से ज्यादा बच्चों के माता-पिता सरकारी नौकरी का आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही उन्हें पदोन्नति भी नहीं दी जाएगी। वह ना तो सरकारी नौकरी कर पाएंगे और ना ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ पाएंगे। कानून लागू होने पर 1 साल के अंदर सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा।
एक से ज्यादा विवाह के मामले में, बच्चों की संचयी संख्या की गणना के उद्देश्य से प्रत्येक जोड़े को एक विवाहित जोड़े के रूप में गिना जाएगा.
- दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को 77 सरकारी योजनाओं का अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा।
- राशन कार्ड में भी 4 से अधिक सदस्यों के नाम नहीं लिखे जाएंगे।
- 21 साल से अधिक उम्र के युवक और 18 साल से अधिक उम्र की युवती पर एक्ट लागू होगा।
- जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित पाठ्यक्रम स्कूल में पढ़ाई जाने का सुझाव।
- कानून लागू होने के बाद यदि किसी महिला को दूसरी प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे होते हैं तो वह कानून के दायरे में नहीं आएगी।
- तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं रहेगी।
- यदि किसी के दो बच्चे निशक्त हैं तो उसे तीसरी संतान होने पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा।
- सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे।
'यदि राज्य सरकार के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी की कोई भी कार्रवाई उसके द्वारा दिए गए वचन का उल्लंघन करती हुई पाई जाती है, तो उसे तत्काल प्रभाव से उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा. साथ ही भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने से वंचित कर दिया जाएगा.'